नाहन (एमबीएम न्यूज): सोमवार को जेएमआईसी की अदालत से नशे के कारोबार के आठ साल पुराने मामल में शहर के रहने वाले कैलाश नाथ को दोषी पाया गया है। ड्रग व कॉस्मैटिक एक्ट की धारा-18सी व 18ए के तहत दोषी को एक-एक साल की सजा सुनाई गई है।
इन दोनों ही धाराओं में 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। इस मामले की पैरवी ड्रग इंस्पेक्टर रजत कुमार ने अदालत में खुद ही की। मार्च 2009 में दोषी के कब्जे से नशीली दवाओं की खेप बरामद की गई थी।