चंबा (एमबीएम न्यूज़) : वीरवार को स्पेशल जज चंबा की अदालत ने गुरमीत सिंह निवासी हाउस नंबर 990 गली नंबर दो मनजीत नगर धुरी लाईन मिल्लरगंज लुधियाना पंजाब को चरस तस्करी के मामले में दो साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रूपये भी किया है।
जिला उप न्यायवादी अनिल अवस्थी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 11 नवंबर 2015 को जब पुलिस पार्टी बनीखेत टोल टैक्स बैरियर के समीप नाकाबंदी पर थी तो उक्त व्यक्ति से पुलिस ने तलाशी के दौरान 210 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। जिसका फैसला आज अदालत ने किया है।