चम्बा (एमबीएम न्यूज) : अतिरिक्त स्पेशल जज चम्बा की अदालत ने मनीष कुमार निवासी मोहल्ला माई का बाग़ जिला चम्बा को चरस तस्करी के मामले में चार साल का कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना ना अदा करने की सूरत पर अतिरिक्त एक साल का कारावास भुगतना होगा।
पब्लिक प्रासीक्यूटर उदय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 अक्टूबर 2014 को सुबह के वक़्त पुलिस गोली जीरो पॉइंट के समीप नाके पर थी तो उक्त व्यक्ति से पुलिस ने 410 ग्राम चरस बरामद की थी। उसके बाद यह मामला कोर्ट में हुआ। आज इस मामले में अदालत ने सजा सुनाई है।