हमीरपुर (एमबीएम न्यूज) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेन्द्र शर्मा ने बाल कृष्ण पुत्र प्रेम नाथ निवासी गांव चमनेड के निवासी द्वारा चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर 7 साल का कठोर कारावास व 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी चन्द्रशेखर भाटिया के अनुसार एएसआई थाना सुजानपुर 29 जुलाई, 2015 को अन्य पुलिस जवानों के साथ गश्त पर सपाहल में मौजूद थे तो दोषी बाल कृष्ण सपाहल की तरफ से आ रहा था, जोकि पुलिस को देकर भागने लगा।
पुलिस ने शक के आधार पर उसे रोक कर तलाशी ली तो उसके पास 425 ग्राम चरस बरामद की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस मुकदमें में 12 गवाह अदालत में पेश किए गए।