चंबा (एमबीएम न्यूज) : जिला सत्र न्यायधीश चंबा की अदालत ने मंगलवार को चरस तस्करी के एक मुकद्मे में तिलक राज पुत्र चुनी लाल निवासी हाउस नंबर-746 मोहल्ला गांधी कैंप ओल्ड जालंधर को 12 साल की कारावास की सजा तथा 15 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने के आदेश सुनाए। आरोपी द्वारा जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
उप जिला न्यायवादी अनिल अवस्थी ने इस मुकदमे की पैरवी की। उन्होंने बताया कि 16 मई 2015 को समय करीब पौने तीन बज पुलिस पोस्ट बनीखेत की पुलिस जब गश्त पर मौका मुकाम देवी देहरा नजदीक रोक गार्डन पुल पर मौजूद थी। इस दौरान दोषी उपरोक्त एक शॉल की पोटली उठाकर जालपा माता मंदिर की तरफ से आया जो पुलिस को देखकर घबरा गया। इस पर पुलिस ने उसे पकड़ कर इसकी पोटली को चैक किया तो उसमें एक किलो 800 ग्राम चरस बरामद हुई।
थाना डलहौजी में एफआईआर दर्ज हुए। अन्वेषण अधिकारी हेड कांस्टेवल करतार चंद ने इस मुकदमा की अन्वेषण करी। उन्होंने पुलिस के अलावा दो स्थानीय गवाहों को भी इस तफ्तीश में शामिल किया। इन सभी गवाहों ने अदालत में अपने ब्यान दिए।
इसके अलावा रसायनिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट तथा दोषी के ब्यान के आधार पर अदालत ने 12 साल की सजा वामुशक्त तथा 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।