सोलन : अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश नालागढ़ ने छात्रा के अपहरण की कोशिश में दोषी प्रमोद कुमार निवासी गांव बंजरिया (यूपी) को अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी संदीप शर्मा के अनुसार 23 जनवरी 2019 को पीड़िता शाम को ट्यूशन पढ़कर घर वापस आ रही थी। जब वह अमरावती में लिफ्ट के पास पहुंची तो पीछे मुड़कर देखा एक व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था।
उस व्यक्ति ने आगे आकर उसका रास्ता रोका और चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। उसके बाद उसे जान से मारने की धमकी और अपहरण करने की धमकी दी। अभिभावकों ने मामला महिला थाना बददी में दर्ज करवाया था। जिसमें दोषी प्रमोद कुमार को अलग-अलग धाराओं के तहत एक साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।