मंडी : जिला एवं सत्र (विशेष) न्यायाधीश मंडी आरके शर्मा की अदालत ने चरस रखने के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 16 फरवरी 2016 को अन्वेक्षण अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह बल्ह थाना, अपनी पुलिस टीम के साथ नाकाबंदी के दौरान नागचला नामक स्थान पर मौजूद था।
मंडी की तरफ से आने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। तभी 9:50 पर हरियाणा रोडवेज की चंडीगढ़ डिपो की एक बस (एचआर68ए- 8331) मंडी की तरफ से नेरचैक की तरफ आयी। जिसे अन्वेक्षण अधिकारी ने इशारा देकर रोका। बस के रोके जाने पर अन्वेक्षण अधिकारी और पुलिस कर्मियों द्वारा बस को चैक किया गया। बस में कुल 15 सवारियां थी। इस दौरान सीट नंबर 35 पर एक व्यक्ति बैठा था। जिसने गोद में पीले रंग का एक थैला लिया हुआ था।
पुलिस को देख कर वह घबरा गया व बैग को अपनी टांगों के निचे छुपाने लगा। पूछताछ करने पर वह व्यक्ति हड़बड़ाहट में बात करने लगा और कोई संतोषजनक उत्तर न दे सका। जिससे उस व्यक्ति के बैग में कोई गैर कानूनी वस्तु होने का संदेह हुआ। तभी अन्वेक्षण अधिकारी द्वारा सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद संदेह के आधार पर उसके बैग की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बैग से 1 किलो 18 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर बल्ह थाना में अभियोग संख्या 45/16 दर्ज हुआ। इस मामले की तफ्तीश धर्मेन्द्र सिंह बल्ह थाना ने अमल में लाई।
तफ्तीश पूरी होने पर मामले का चालान थानाधिकारी बल्ह थाना ने अदालत में दायर किया था।अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमें की पैरवी कुलभूषण गौतम जिला न्यायवादी ने की थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 8 गवाहों के बयान कलम बंद करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी द्वारा 1 किलो 18 ग्राम चरस रखने का अपराध संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है।
अदालत ने आरोपी बलवीर सिंह पुत्र फतेह सिंह गांव द्रुंण डाकघर रोपा तहसील व थाना पद्धर मंडी हिमाचल प्रदेश को एनडीपीएस एक्ट की धारा-20 के तहत दस वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को छः माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई।
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