नाहन, 11 मई : पांवटा साहिब की कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में भौतिक विज्ञान के स्कूल लेक्चरर (School Lecturer in Physics) राकेश बंसल की डीम्ड सस्पेंशन हो गई है। दरअसल, सरकारी कर्मचारी को 48 घंटे तक सलाखों के पीछे रहने की सूरत में डीम्ड सस्पेंड (deemed suspend) मान लिया जाता है। चूंकि, वीरवार रात तक ये मियाद पूरी हो जाएगी, लिहाजा उच्च शिक्षा विभाग ने स्कूल लेक्चरर को डीम्ड सस्पेंड मान लिया है।
ये अलग बात है कि निदेशालय द्वारा शुक्रवार को निलंबन के आदेश जारी किए जा सकते हैं। इसमें आरोपी का मुख्यालय भी तय होगा। फिलहाल, पुलिस के सामने एक ही पीड़िता ने बयान दर्ज करवाए हैं। आशंका जाहिर की जा रही थी कि पीड़ित छात्राओं का आंकड़ा अधिक हो सकता है। मंगलवार को पांवटा साहिब पुलिस ने स्कूल लेक्चरर के खिलाफ पोक्सो एक्ट (Pocso Act) का मुकद्मा दर्ज किया था।
इसके बाद चंद घंटों में ही स्कूल प्रवक्ता की गिरफ्तारी कर ली गई थी। समूचे मामले में पाठशाला की यौन उत्पीड़न समिति (sexual harassment committee) की भूमिका को संतोषजनक नहीं माना जा सकता। समिति ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि पीड़ित छात्रा को समिति के समक्ष होने के लिए कहा गया था, लेकिन छात्रा ने समिति के समक्ष प्रस्तुत होने से इंकार कर दिया।
अहम बात ये है कि पुलिस के समक्ष पीड़िता ने सब कुछ बयां किया, लेकिन समिति के सामने प्रस्तुत होने से इंकार किया। आशंका जाहिर की जा रही है कि पीड़िता के माता-पिता को समिति पर भरोसा नहीं होगा। हालांकि, स्कूल के प्रधानाचार्य ने तीन दिन बाद मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। पीड़िता ने 5 मई को स्कूल के प्रधानाचार्य को इस बारे सूचित किया था। प्रिंसीपल ने 8 मई को इस मामले की जानकारी पुलिस को दी।
उधर, उच्च शिक्षा विभाग के उपनिदेशक कर्म चंद ने कहा कि 48 घंटे की पुलिस कस्टडी होने की स्थिति में स्टाफ के सदस्य की डीम्ड सस्पेंशन हो जाती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि शुक्रवार को इस मामले को लेकर निदेशालय से दिशा-निर्देश मिल सकते हैं। उल्लेखनीय है कि स्कूल प्रवक्ताओं की एपाॅयटिंग अथॉरिटी निदेशक के स्तर पर होती है।
आरोपी प्रवक्ता राकेश बंसल।