मंडी,13 मई : विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) मंडी द्वारा बेटी से दुराचार करने वाले पिता को 20 साल की कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की अदा करने की सजा सुनाई है।
इसके अलावा, धारा 376 (2) में अपराध साबित होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा, धारा 506 में अपराध साबित होने पर 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं 1 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा भी सुनाई हैं। ये सभी सजाएं एक साथ चलेगी।
बता दे कि 21 जून 2020 को IPC की धारा 376, 506 व धारा 6 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह में मामला पंजीकृत हुआ था। इसमें एक नाबालिग लड़की ने चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से थाना बल्ह में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके पिता द्वारा उसके साथ दुराचार किया गया है।
पुलिस मामले में कार्रवाई करते हुए नाबालिग के पिता भगवान सिंह को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार 13 मई को अभी अपराध सही साबित होने पर विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) मंडी द्वारा दोषी को सजा सुनाई गई हैं।