शिमला, 26 नवंबर : हिमाचल हाईकोर्ट ने जेबीटी (JBT) प्रशिक्षार्थियों को झटका देते हुए बीएड प्रशिक्षणार्थियों को भी पात्र करार दिया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए गए हैं कि बीएड प्रशिक्षणार्थियों को भी जेबीटी की भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। भर्ती प्रक्रिया को मुकम्मल किया जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने एनसीटीई द्वारा 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना को सवैंधानिक ठहराते हुए निर्णय में कहा कि यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार के प्राथमिक शिक्षा विभाग और हिमाचल प्रदेश चयन आयोग पर लागू होती है।
खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 29 दिसंबर 2018 को जारी उस अधिसूचना को असंवैधानिक करार दिया है, जिसके तहत बीएड पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को जेबीटी भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था। अदालत ने आयोग को आदेश दिए कि वह 29 दिसंबर 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी करे और उन सभी उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करे जो एनसीटीई द्वारा 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना के तहत शैक्षिक योग्यता रखते है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह जेबीटी भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2017 को एनसीटीई (NCTE) द्वारा 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित करे।
खंडपीठ ने एनसीटीई द्वारा 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना को सवैंधानिक ठहराते हुए निर्णय में ये भी कहा कि एनसीटीई के पास किसी भी प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सीनियर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट स्कूल या कॉलेज, स्थापित, संचालित, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त या एक स्थानीय या अन्य प्राधिकरण, के प्रयोजन के लिए विनियमों द्वारा स्कूल में शिक्षा के मानकों को की शक्ति निहित है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के समक्ष उन उम्मीदवारों ने चयन आयोग द्वारा 29 दिसंबर 2018 को जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसके तहत बीएड पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को जेबीटी भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था, दूसरे उन उम्मीदवारों ने एनसीटीई द्वारा 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी जिसके तहत बीएड पात्रता रखने वालो को भी जेबीटी भर्ती के लिए पात्र बनाया था।