अमरप्रीत सिंह /सोलन
जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त विनोद कुमार ने जिला के औद्योगिक क्षेत्र परवाणू में व्यावसायिक वाहनों को किराए पर लेने संबंधित आदेश पारित किए हैं। आदेश के मुताबिक परवाणू में औद्योगिक विभाग, औद्योगिक इकाईयों, व्यासायिक इकाईयों, बिजनेस इकाईयों तथा अन्य को राज्य में और राज्य के बाहर से ट्रक, लाॅरी, पिकअप इत्यादि किराए पर लेने की छूट होगी। व्यावसायिक माल की ढुलाई के दौरान यदि कोई भी संगठन, यूनियन, सोसायटी या कोई अन्य सुचारू यातायात को बाधित करता हुआ पाया गया तो दोषी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, संगठन, यूनियन, तथा सोसायटी किसी भी ट्रक, लाॅरी तथा पिकअप मालिक, ऑपरेटर अथवा ड्राईवर से किसी भी प्रकार की अनाधिकृत कर वसूली या शुल्क नहीं लेगा। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि यदि किसी भी संगठन द्वारा इस आदेश की उल्लंघना की गई तो उसके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त परवाणू में सरकार द्वारा गठित आंतरिक प्रशासनिक निकाय ट्रक, लाॅरी, पिकअप संचालकों के मध्य समान कार्य वितरण भी सुनिश्चित करेगी।
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