शिमला (एमबीएम न्यूज़): बहुचर्चित गुड़िया केस से जुड़े सूरज लॉकअप हत्या मामले में काबू किये गए 9 पुलिस वालों को सीबीआई ने गुरुवार को स्थानीय अदालत में पेश किया। अदालत ने इन्हें 25 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए। इन आरोपियों में एक आईपीएस, 2 एचपीएस और अन्य 6 जूनियर पुलिस अफसर व पुलिस कर्मी हैं। पुलिस के आईजी जहूर जैदी व ठियोग के पूर्व डीएसपी मनोज जोशी सहित 8 पुलिस वालों को सीबीआई ने 29 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ इसी महीने सीबीआई द्वारा चार्जशीट अदालत में दाखिल की जाएगी।
इसी केस में सीबीआई ने बीते 16 नवंबर को शिमला के पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी को गिरफ्तार किया है। न्यायिक हिरासत के दौरान इन सभी आरोपियों को कंडा जेल में रखा गया है।
इस बीच आरोपियों के वॉयस सैम्पल मामले की सुनवाई आज भी अदालत ने टाल दी और अब इसकी अगली सुनवाई 25 नवंबर को तय की है। आरोपियों द्वारा इस केस में वकील की व्यवस्था करने के लिये अदालत से समय मांगा जा रहा है। अदालत में आरोपियों की पैरवी करने वाले वकील के अनुपस्थित रहने पर पिछ्ली लगातार दो सुनवाईयाँ टाली गई हैं। दरअसल आरोपियों के केस की पैरवी करने वाले वकील को यहां की बार एसोसिएशन ने बर्खास्त कर रखा है। सीबीआई के पास आरोपी पुलिस वालों के आवाज के नमूने पहले से मौजूद हैं और अब वह इनके वॉयस सैम्पल लेकर इसे पुख्ता करना चाहती है।
बता दें कि सूरज की 18 जुलाई की रात्रि कोटखाई थाने के लॉकअप में मौत हो गई थी। वह गुड़िया रेप एंड मर्डर केस का एक आरोपी था। इन दोनो मामलों की जांच सीबीआई कर रही है।