सोलन (एमबीएम न्यूज) : अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कार्यालय से जारी निर्देशों के मुताबिक 11 दिसंबर, 2016 को प्रात: 08 बजे से सांय 03.00 बजे तक सपरून चौंक से उपायुक्त कार्यालय तथा चंबाघाट तक यातायत ‘वनवे रहेगा। यह निर्देश मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 के तहत जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार इस दिन सभी वाहन सपरून चौक से होकर उपायुक्त कार्यालय की तरफ आएंगे तथा पुराने बस अड्डे से होते हुए चंबाघाट की तरफ जाएंगे। निर्धारित समयावधि के दौरान यह रास्ता वन वे रहेगा।
इसके अलावा एबुलैंस, अग्निशमन वाहन, आपातकालीन सेवाओं में प्रयुक्त किए जाने वाले वाहनों पर यह निर्देश लागू नहीं होंगे। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के तहत उक्त दिवस पर आयोजित किए जाने वाले समागम के दृष्टिगत कृषि उत्पाद विपणन समिति सोलन (एपीएमसी) के सामने स्थित मैदान को पार्किंग स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है।
सम्मेलन में आने वाले वाहनों को इस मैदान में खड़ा किया जा सकेगा। एडीएम संदीप नेगी ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि 11 दिसंबर,2016 को आम लोगों की सुविधा के दृष्टिगत यातायात प्रबंधन के लिए समुचित संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किए जाएं। पुलिस अधीक्षक सोलन, उपमंडलाधिकारी सोलन, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, बीएंडआर, नगर परिषद सोलन के कार्यकारी अधिकारी तथा एपीएमसी सोलन के सचिव को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।