शिमला (एमबीएम न्यूज़): प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि 17 जून 2016 को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के अन्तर्गत मण्डी, कांगड़ा तथा ऊना जिलोें (के उन क्षेत्रों, जहां शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं) में शहरी स्थानीय निकायों के लिए उप-चुनाव के दृष्टिगत सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों, निगमों/बोर्डों तथा व्यापारिक व व्यवसायिक औद्योगिक संस्थानों व अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 17 जून, 2016 को स्थानीय अवकाश घोषित किया है, ताकि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
उन्होंने कहा कि इस धारा के अन्तर्गत दिए जाने वाले अवकाश के दिन दिहाड़ी में किसी प्रकार की कटौती अथवा कमी नहीं की जाएगी। व्यक्ति यदि इस आधार पर नियुक्त किया गया है कि वह सामान्य रूप से इस दिन के लिये दिहाड़ी प्राप्त नहीं करेगा, के बावजूद भी इस दिन की दिहाड़ी अदा की जाएगी जो वह अवकाश न होने की स्थिति में प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने पर नियोक्ता दंड का भागीदार होगा।
प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के विभिन्न भागों में कार्यरत कर्मचारियों, जो शहरी स्थानीय निकायों के उप चुनाव में मतदान का अधिकार रखते हैं, को मतदान के दिन विशेष वैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। इसके लिये कर्मचारी को सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी से चुनाव में मतदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।