फोजल-पतलीकूहल लाइन के मामले में जिला दंडाधिकारी का फैसला
कुल्लू : हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन द्वारा फोजल से पतलीकूहल तक बिछाई जा रही ट्रांसमिशन लाइन के कार्य को बेवजह बाधित करने वालों लोगों को जिला दंडाधिकारी की अदालत ने चेतावनी दी है।
जिला दंडाधिकारी राकेश कंवर ने बताया कि कॉरपोरेशन की ओर से दर्ज करवाई गई एक शिकायत के अनुसार गांव घड़ोपा के कुछ लोग ट्रांसमिशन लाइन के टॉवर नंबर 20 और 24 के क्षेत्र में कार्य को बाधित कर रहे हैं। इस मामले की सुनवाई के बाद जिला दंडाधिकारी ने अपने निर्णय में कहा है कि कॉरपोरेशन किसी भी तरह के नुकसान का उचित मुआवजा देने के लिए तैयार है।
इसके बावजूद अगर कोई गांववासी निर्माण कार्य को बेवजह बाधित करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई गांववासी मुआवजे की राशि से संतुष्ट नहीं है तो वह न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।
अपने निर्णय में जिला दंडाधिकारी ने एसपी कुल्लू और डीएसपी मनाली को ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन का सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कुल्लू व मनाली के एसडीएम और संबंधित तहसीलदारों को भी उक्त आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने तथा कॉरपोरेशन की मदद के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश की कॉपी संबंधित ग्राम पंचायत को भी भेजी गई है। किसी गांववासी को इस आदेश के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह सात दिन के भीतर जिला दंडाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रख सकता