नाहन: उप मण्डल विधिक सेवा प्राधिकरण नाहन द्वारा ज़िला में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नाहन तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बनेठी में न्यायिक विभाग द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी देवेन्द्र कुमार शर्मा ने कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य जिला सिरमौर में चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत् सौ दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। शर्मा ने बताया कि पंजीकरण के पश्चात् 15 दिनों के भीतर आवेदकों को जॉब कार्ड जारी किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन की तारीख से 15 दिन के भीतर आवेदक के लिए कार्य की व्यवस्था करने के लिए ग्राम पंचायत उत्तरदायी होगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा यदि 15 दिन के भीतर आवेदक को कार्य नहीं मिलता तो उसे मनरेगा में निहित प्रावधानों के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अधिवक्ता जेएस ठाकुर तथा आरएस तोमर ने भी मनरेगा के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए कहा कि योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य टिकाऊ परिसम्पतियों का सृजन करना और निर्धन व्यक्तियों के आजीविका संसाधनों के लिए आधार को सुदृढ़ करना है। उप प्रधान ग्राम पंचायत बनेठी विक्रम सिंह ठाकुर ने न्यायिक विभाग का इस प्रकार के शिविर लगाने पर धन्यवाद किया।
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