चंबा ( एमबीएम न्यूज़ ): स्पेशल जज की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में शामिल दो युवको को 13-13 साल की सजा के आदेश दिए है । साथ ही डेढ़ लाख रूपये प्रत्येक के हिसाब से जुर्माना किया। जुर्माना न अदा करने सूरत में दोनों आरोपियों को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों युवको पंजाब के जिला गुरदासपुर के रहने वाले है।
इन्हें जनवरी 2016 में पुलिस किहार के समीप 2 किलो 900 ग्राम चरस के साथ पुलिस ने धर दबोचा था। लिहाजा इसी केस का फैसला सोमवार अदालत में हुआ है।