चंबा (एमबीएम न्यूज़ ) : स्पेशल जज चंबा की अदालत ने दलीप कुमार निवासी गांव गोला पीओ राडी तहसील भरमौर को आईपीसी की धारा 452 के तहत तीन साल का कारावास और पांच हजार रूपये जुर्माने के आदेश दिए हैं। जुुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपी को तीन माह ओर सजा भुगतना होगी।
आरोपी को धारा 376 और पोक्सो एक्ट के तहत सात साल की कैद और दस हजार जुर्माना किया गया हैैं। अगर आरोपी जुर्माना अदा करने में असफल रहता हैं तो उसे तीन माह का ओर अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा। जिला उप न्यायवादी अनिल अवस्थी ने बताया कि आठ नवंबर 2015 को सुबह नाबालिग बच्ची अपने घर में सोयी हुई थी।
जबकि घर के अन्य सदस्य नदी के किनारे जलाने के लिए लकडी लाने गए थे। जब बच्ची अपने कमरे में सोयी हुई थी तो आरोपी दलीप कमरे में आ धमका और उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को भी बताने की धमकी दी। लेकिनएजब बच्ची के परिजन घर पहुंचे तो बच्ची ने सब बता दिया। लिहाजा पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की। साथ ही कोर्ट में चालान पेश किया। जिसका फैसला शनिवार को अदालत ने सुनाया।