मंडी (वी कुमार) : 40 हजार रूपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथ पकड़े गए सुंदरनगर सिविल कोर्ट के न्यायधीश गौरव शर्मा को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। पिछले कल ही आरोपी जज गौरव शर्मा को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था और पिछले कल ही गौरव शर्मा के अधिवक्ताओं ने अदालत में जमानत याचिका दायर कर दी थी। आज सुबह विशेष जज पुने राम पहाडि़या की अदालत में इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई।
सुबह इस मामले पर बहस होने के बाद न्यायधीश पुने राम पहाडि़या ने मामले पर दोपहर बाद सुनवाई के आदेश दिए। दोहपर बाद न्यायधीश पुने राम पहाडि़या ने जज गौरव शर्मा को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एनएस चौहान ने बताया कि जज गौरव शर्मा को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और अब विजिलेंस विभाग ऑर्डर कापी के बाद आगामी कार्रवाही पर विचार करेगा।
बता दें कि शनिवार को इस हाई प्रोफाईल मामले को लेकर मंडी शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। बचाव पक्ष ने दलील दी कि जज को झूठे मामले में फंसाने का प्रयास किया गया है। जबकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इन बातों को खारिज करते हुए जमानत दिए जाने का विरोध किया। लेकिन विशेष न्यायधीश पुने राम पहाडि़या ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जज गौरव शर्मा को जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया।