नाहन (एमबीएम न्यूज) : क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने बताया कि उन कर्मचारियों जिनका ईपीएफओ में एनरोलमेंट नहीं हो सका है, के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने विशेष अभियान चलाने का निर्णय किया है। इस अभियान का उद्देश्य उन कर्मचारियो को आगे लाने का है जो 01 अप्रेल 2009 से 31 दिसम्बर 2016 तक ईपीएफ और एमपी एक्ट 1952 के तहत सदस्यता के लिए चयनित तो हुए, पर शामिल नहीं हो पाए।
नई स्कीम के तहत 31 मार्च तक उन कर्मचारियो का एनरोलमेंट होगा, जो अब तक कर्मचारी भविष्य निधि के लाभ के दायरे में नहीं आ सके है । इस अवधि में एनरोलमेंट करवाने के लिए एक वर्ष के लिए दांडिक क्षतिपूर्ति एक रूपया जुर्माना की राशि देनी होगी । 1 अप्रैल 2009 से नियोक्ता का शेयर दिए जाने पर कर्मचारी के हित का ध्यान रखते हुए बहाली के दिन से भविष्य निधि का लाभ मिलेगा। सरकार की तरफ से जिन कर्मचारियों के पास यूएएन है उन्हें पेंशन स्कीम के तहत 8.33 फीसदी शेयर दिया जायेगा।
उन्होंने कहा की अधिक जानकारी के लिए अशोक शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी पांवटा साहिब, कार्यालय पता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नियर वाई पॉइंट, ऑप. रॉकवुड होटल, पांवटा साहिब सिरमौर व मो. 98166-23862 कार्यालय 01704-222684 पर संपर्क कर सकते है।