कुल्लू (एमबीएम न्यूज़) : उपायुक्त युनूस ने जिला कुल्लू में विभिन्न होटलों, ढाबों में परोसे जाने वाले खाद्य सामग्री की परचून दरें निर्धारित की है। यह दरें सभी प्रकार के करों को मिलाकर तय की गई है। मीट बकरा/भेडा तीन सौ प्रति किलो, मीट सूअर 110, चिकन/ब्राॅयलर (ड्रेस्ड) 180, मछली 120 और मछली फ्राई की दरें 180 रुपये प्रतिकिलो होगी।
इसी प्रकार विभिन्न ढाबों में परोसे जाने वाले भोजन की दरें भी निर्धारित की गई है। जिसमें चपाती तंदूरी 5 रुपये, चपाती तवा चार, परांठा स्टफ्ड 15 जबकि परांठा प्लेन 12 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी तरह चना के साथ दो पूरी 28 रुपये, चावल चपाती साथ में दाल, सब्जी, कड़ी 50 रुपये, चावल परमल 20 रुपये, दाल सामान्य 20 रुपये, दाल फ्राईड 30 रुपये, सब्जी 35 रूपये, पालक/मटर पनीर 5 रुपये प्रति प्लेट निर्धारित की गई है। मीट प्लेट पांच पीस सहित 85 रुपये प्रति प्लेट जबकि चिकन कड़ी 65 रूपये प्रति प्लेट दर रहेगी।
इसी तरह दूध स्थानीय आपूर्ति 30 रूपये, दूध उबला हुआ स्थानीय आपूर्ति की दर 32 रुपये प्रति लीटर रहेगी। पैकेट दूध प्रिंट दरों के अनुसार, पनीर 240 रुपये और दही 50 रुपये प्रति किलो बेचा जाएगा।
ठंडे पेय प्रिंट दरों के अनुसार और सोडा प्रति बोतल की दर 6 रुपये रहेगी।
उपायुक्त ने बताया कि सभी डीलरों को खाद्य वस्तुओं की मूल्य सूची संबंधित मालिक द्वारा हस्ताक्षरित अपने व्यावसायिक परिसर में लगानी होगी। यह दरें इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह तक वैध रहेगी।