ऊना (एमबीएम न्यूज़) : अपनी ही मां से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी युवक को विभिन्न धाराओं के तहत सात साल के कठोर कारावास और सात हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यह जानकारी उपजिला न्यायवादी संजय पंडित ने दी।
संजय पंडित ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश-2 अमन सूद की अदालत ने आरोपी बेटे को दोषी करार देते हुए उसे धारा 376 और 511 के तहत सात साल की कठोर सजा और 5 हजार रूपये जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए। जुर्माना न देने की सूरत में उसे 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जबकि धारा 504 और 506 के तहत 1-1 साल की सजा और 1-1 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
जुर्माना न देने पर उसे 3-3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उन्होंने बताया कि बताया कि पीडि़ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 26 मार्च 2015 की रात करीब 10 बजे उसका बेटा शराब के नशे में धुत्त होकर घर पहुंचा। घर पहुंच कर वह करीब 10 से 12 बजे तक उसके साथ गाली-गलौज करता रहा। करीब 12 बजे वह अपनी मां के कमरे में पहुंच गया। जहां वह कुल्हाड़ी भी साथ ले गया। आरोपी ने अपनी मां को कुल्हाड़ी की नोक पर निर्वस्त्र कर डाला। इसके बाद वह करीब दो घंटे तक उसके साथ अश्लील हरकतें करता रहा।
मां के विरोध करने पर उसने उसे कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार देने की भी धमकी दी। घटना से बुरी तरह डरी और सहमी महिला ने किसी तरह पानी पीने का बहाना बनाया और अपने बेटे की मिन्नतें कर कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आकर उसने मकान के दूसरे हिस्से में सो रहे अपनी बेटी व दामाद को जगाया और घटना की जानकारी दी। उन्होंने पीडि़ता को आरोपी के चंगुल से बचाया और पुलिस को मामले की सूचना देकर मौके पर बुलाया। जहां पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को काबू कर लिया।