चंबा (एमबीएम न्यूज) : अतिरिक्त सत्र न्यायधीश चंबा की अदालत ने शक्ति प्रसाद पुत्र माधो राम निवासी गांग मांगुआ पीओ जडेरा जिला चंबा और उसके पुत्र केशव को आईपीसी धारा 304-2 के तहत सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। साथ ही दस हजार रूपये (प्रत्येक) जुर्माना भी ठोंका हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।
यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला उप न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने बताया कि आठ अप्रैल 2014 को शिकायतकर्ता भगत राम अपने घर पर था। उसका भाई रत्न चंद मजदूर कालू को लेकर खेतो में काम करने गया। इसी दौरान शक्ति प्रसाद अपने पुत्र केशव सहित खेतों में पहुंचा और रत्न चंद को गाली निकालने लगा।
थोड़ी देर के बाद शक्ति प्रसाद ने रत्न चंद के गुप्तांग को पकड़ लिया और काफी देर दबाया। जिसके चलते रत्न चंद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस थाना चंबा में इस मामले को लेकर केस दायर हुआ। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। लिहाजा, सोमवार को इस मामले के आरोपी को सजा सुनाई गई।