मंडी (वी कुमार) : जिला दंडाधिकारी मंडी संदीप कदम ने मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा-117 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाहनों की पार्किंग के लिए प्रारूप अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के तहत उपमंडल मुख्यालय जंजैहली में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय के समीप छोटे मोटर वाहन 12, माता शिकारी होम स्टे के सामने दायीं ओर 6, खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सामने दायीं ओर 4, ठाकुर भोजनालय से पंजाब नेशनल बैंक बांई ओर 10, शराब दुकान के सामने 6 तथा शराब दुकान से डाकघर तक 10 निजी वाहन पार्क किए जा सकते हैं।
अधिसूचना के अनुसार मुख्य चैक जंजैहली में 2 टैक्सी, बस ठहराव जंजैहली में 3 तथा शराब दुकान के समान 6 टैक्सी पार्क की जा सकती है। इसके अतिरिक्त नैना होम स्टे से पंचायत घर तक 25 एलजीवी पार्क किए जा सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जंजैहली से मुख्य चैक तथा मुख्य चैक से ठाकुर भोजनालय तक नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। यदि इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अधिसूचना जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपति जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा अधिसूचना को अंतिम प्रारूप में जारी किया जायेगा।