चंबा (एमबीएम न्यूज): जिला चंबा के 48 केबल ऑपरेटरों में से 22 केबल ऑपरेटरों ने लाइसेंस की वैधता खत्म हो जाने के बाद भी लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाया है। लाइसेंस के नवीनीकरण के बिना यदि यह केबल ऑपरेटर केबल नेटवर्क चलाते पाए गए तो उनके खिलाफ केवल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई होगी।
जिला लोक संपर्क अधिकारी एवं सदस्य सचिव जिलास्तरीय केबल टेलीविजन निगरानी समिति रवि वर्मा ने बताया कि केंद्रीय डाक विभाग से प्राप्त नवीनतम सूची में यह पाया गया कि जिले में पंजीकृत हुए कुल 48 केबल ऑपरेटरों में से 22 ने लाइसेंस की अवधि खत्म हो जाने के बाद भी लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाया है। इन केबल ऑपरेटरों में 5 जिला मुख्यालय जबकि अन्य जिले के अलग-अलग स्थानों पर केबल नेटवर्क ऑपरेटर कर रहे थे।
रवि वर्मा ने बताया कि बिना लाइसेंस केबल नेटवर्क चलाने पर एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक कैद और जुर्माने की व्यवस्था है। यदि इन केबल ऑपरेटरों ने आगामी एक सप्ताह के भीतर अपना नवीनीकरण नहीं करवाया तो उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे ताकि ऐसे केबल ऑपरेटरों की जानकारी केबल उपभोक्ताओं को भी मिल सके। इसके अलावा सूची आयकर विभाग और सहायक आबकारी एवम कराधान आयुक्त को भी भेजी जाएगी।
उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के केबल नेटवर्क चलाने वाले इन केबल ऑपरेटरों को जिला स्तरीय केवल टेलीविजन निगरानी समिति द्वारा एक सप्ताह का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय केबल टेलीविजन निगरानी समिति के अध्यक्ष एवं उपायुक्त सुदेश मोक्टा ने भी यह हिदायत दी है कि बिना लाइसेंस केबल नेटवर्क चलाने वालों के खिलाफ स त कार्यवाही अमल में लाई जाए। रवि वर्मा ने यह भी बताया कि डिजीटाइजेशन का फेज-3 ख़त्म हो चुका है और अब आखिरी फेज-4 चल रहा है। जिसकी डेडलाइन 31 दिस बर 2016 को पूरी हो जाएगी।