चंबा (एमबीएम न्यूज) : विशेष जज चंबा पदम सिंह की अदालत ने एडीपीएस एक्ट की धारा 20, 25 और 29 के तहत दर्ज मामले को लेकर सोमवार को फैसला सुनाया।उन्होंने दया राम पुत्र तिलक राज और जगदीश चंद पुत्र राज निवासी गांव बाटका तहसील एवं जिला नुरपुर को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को एक-एक लाख रूपये जुर्माना भी ठोका।
इस केस की पैरवी सरकारी अभियोक्ता अनिल अवस्थी ने की। उन्होंने बताया कि बीस जुलाई 2014 चुवाड़ी पुलिस ने सुदली चौक के समीप नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान जोत मार्ग से उक्त दोनों व्यक्ति एक निजी गाड़ी लेकर आए। पुलिस ने गाड़ी को तलाशी के लिए रोका। इस दौरान उनकी गाड़ी से एक किलो दो सौ ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने मुकद्मा दर्ज किया और कोर्ट में चालान पेश किया। लिहाजा, सोमवार को इसी मामले को लेकर दोनों को दस साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को एक लाख रुपए की सजा सुनाई हैं। विशेष जज चंबा पदम सिंह की अदालत ने एडीपीएस एक्ट की धारा 20, 25 और 29 के तहत दर्ज मामले को लेकर सोमवार को फैसला सुनाया।
उन्होंने दया राम पुत्र तिलक राज और जगदीश चंद पुत्र राज निवासी गांव बाटका तहसील एवं जिला नुरपुर को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को एक-एक लाख रुपए जुर्माना भी ठोंका। इस केस की पैरवी सरकारी अभियोक्ता अनिल अवस्थी ने की। उन्होंने बताया कि बीस जुलाई 2014 चुवाड़ी पुलिस ने सुदली चौक के समीप नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान जोत मार्ग से उक्त दोनो व्यकित एक निजी गाड़ी लेकर आए। पुलिस ने गाड़ी को तलाशी के लिए रोका। इस दौरान उनकी गाड़ी से एक किलो दो सौ ग्राम चरस बरामद की गई।
पुलिस ने मुकद्मा दर्ज किया और कोर्ट में चालान पेश किया। लिहाजा, सोमवार को इसी मामले को लेकर दोनों को 10 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को एक लाख रुपए की सजा सुनाई हैं।