सोलन (एमबीएम न्यूज) : जिला अदालत सोलन के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश जसवंत सिंह की अदालत ने सोलन में बीएसएनएल के सहायक महाप्रबंधक की निर्मम हत्या के आरोप में मृतक की निजी सहायक महिला को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 30 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी महिला को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी एनएल सेन ने बताया कि 1 जुलाई,2012 को बीएसएनएल सोलन के एजीएम सुशील कुमार का खून से लथपथ शव कार्यालय के समीप ही उसकी गाड़ी के भीतर से बरामद किया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद जांच आरंभ की। हत्या के इस मामले में पुलिस ने मृतक द्वारा अपने कार्यालय में डाटा एंट्री के लिए अनुबंध पर रखी एक महिला को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया था। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसके मृतक के साथ शारीरिक संबंध थे और वह उसकी हरकतों से परेशान हो चुकी थी।
यही कारण रहा कि उसने एजीएम की हत्या कर दी। महिला ने पुलिस के समक्ष दिए बयान में स्वीकार किया था कि उसी ने मृतक का मोबाइल सिम निकाल कर फेंक दिया था। यही नहीं,बल्कि हत्या के बाद उसने अपने पहने कपड़ों को कराड़ाघाट के जंगलों में जला दिया था। अदालत ने दोनों पक्षों की अपील-दलील सुनने के बाद हत्या व साक्ष्य मिटाने की दोषी आशा देवी को उम्रकैद व 30 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी महिला को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।