धर्मशाला (एमबीएम न्यूज़): जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कांगड़ा, राजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 2003 की विभिन्न धाराओं की उल्लघंना करने पर जिला में कार्यरत सहकारी सभाओं तथा उचित मूल्य की की दुकान धारकों को 30 हजार 500 रुपये, एक थोक केन्द्र को 10 हजार रुपए, एक कन्ज्यूमर स्टोर को 3 हजार रुपए तथा एक अनुज्ञप्तिधारी को 500 रुपए जुर्माना किया गया है।
उन्होंने बताया कि जुर्माने की यह राशि प्रतिभूति राशि को जब्त करने की एवज में वसूली गई। उन्होंने बताया कि विभाग के निरीक्षण दल तथा क्षेत्रीय निरीक्षकों ने जिले में विभिन्न सहकारी सभाओं, थोक केन्द्रों तथा अनुज्ञप्तिधारियों का निरीक्षण किया तथा निरीक्षण के दौरान कार्यप्रणाली में अनियमितताएं पाई गईं थी।
उन्होंने जिला में कार्यरत सभी सहकारी सभाओं को नियमानुसार प्रतिदिन मूल्य सूची, स्टाक रजिस्टर और सूचना पट्ट प्रदर्शित करना सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी दुकान धारक कालाबाजारी करता पाया गया तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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