शिमला (एमबीएम न्यूज़) : ठियोग-हाटकोटी सड़क की दुर्दशा के मामले पर प्रदेश हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सड़क में यातायात को दुरूस्त करने के लिए अधिकारियों को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। इस सड़क मार्ग पर मौजूदा सेब सीजन के दौरान ट्रैफिक जाम की शिकायतों को देखते हुए हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता सहित एसपी, डीसी शिमला व ठेकेदार को सख्त आदेश दिए हैं कि वह उक्त क्षेत्र में सुचारू यातायात व्यवस्था को बनाये रखना सुनिश्चित करे।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सड़क को चौड़ा करने का कार्य बड़ी धीमी गति से बढ़ रहा है। निर्मित सड़क की नालियों की व्यवस्था ठीक नहीं है जिस कारण बनी बनाई सड़क को भी नुकसान पहुँच रहा है। ठियोग में नगर परिषद की इमारत को अधिगृहित करने के बावजूद न हटाने से भी कार्य प्रभावित हो रहा है।
कोर्ट ने डीसी को आदेश दिए हैं कि वह अधिग्रहण की सारी प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करे। जगह जगह ट्रैफिक जाम लग रहा है जिससे सेब सीजन भी प्रभावित हो रहा है।
मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर व न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने इन तथ्यों के दृष्टिगत ठेकेदार को आदेश दिए कि वह मौके पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिये पर्याप्त सं या में मशीनरी उपलब्ध रखे। कोर्ट ने ठेकेदार को सड़क के प्रगति कार्य को देखने के लिये गठित कमेटी की रिपोर्ट पर 26 सितंबर तक स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने के आदेश भी दिए।