शिमला, 6 अप्रैल : 27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश राज्यसभा सीट (HP Rajya Sabha seat) पर हुए चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव में हार गए थे। भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को टाई होने के बाद लॉटरी सिस्टम से निकले परिणाम के आधार पर विजयी घोषित कर दिया गया, जिसको लेकर शनिवार को अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (HP High Court) में याचिका दायर करने पहुंचे हैं।
अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट प्राप्त हुए। बाद में जब लॉटरी सिस्टम से पर्ची से नाम निकाले गए तो उनका नाम निकला, लेकिन इस पर्ची सिस्टम में जिस तरह से उम्मीदवार को जीत मिली, वह गलत है। उन्होंने कहा कि जिस उम्मीदवार का नाम निकला वह हार जाए, ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है। प्रचलन में जिसका नाम निकलता है वह जीतता है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में हुए लॉटरी सिस्टम वे इसके उलट हुआ है, जिसको हाई कोर्ट में चुनौती दी जा रहीं है।
गौरतलब है कि 27 फरवरी को हिमाचल राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव हुआ था, जिसमें तीन निर्दलीयों समेत छह कांग्रेस बागी विधायकों ने कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ़ वोट दिया था। 68 सदस्यों वाली हिमाचल विधानसभा में 34 -34 पर मामला अटक गया था। टाई होने के बाद लॉटरी सिस्टम से नाम निकाला गया, जिसमें हर्ष महाजन को विजयी घोषित किया गया। अब लॉटरी सिस्टम की प्रक्रिया को अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी जा रही है।
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