शिमला, 08 मार्च : प्रदेश सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice and Empowerment) के तहत भर्ती किए जाने वाले आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के भर्ती नियम में संशोधन किया है। इस भर्ती प्रक्रिया में अब शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ अन्य कई तरह के बदलाव किए गए हैं। खास बात यह है कि ऐसी महिलाएं जिनकी दो बेटियां हैं, उन्हें भर्ती में अलग से 2 अंक दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है।
प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में भर्ती के लिए 18 से 35 साल की उम्र की महिलाएं पात्र है। कुल 25 अंकों में से इस पद के लिए चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही 10 नंबर शैक्षणिक योग्यता के तय किए गए हैं। जिसमें जमा दो पास आवेदन कर्ता के लिए सात अंक, इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता के लिए तीन अंक और पीजी के लिए एक अंक अतिरिक्त दिया जाएगा।
इसके साथ ही नए रूल्स में यह साफ किया गया है कि इस पद के लिए वही उम्मीदवार योग्य होंगे जो यूजीसी (UGC) के नियमों के तहत ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करते हो। इसके साथ ही 40 फीसदी दिव्यांग महिलाओं को दो अंक दिए जाएंगे। साथ ही एसटी, एससी और ओबीसी को 2 अंक दिए जाएंगे।
विभाग ने यह तय किया है कि पर्सनल इंटरव्यू के तीन अंक तय किए गए हैं। विभाग की ओर से यह अधिसूचना वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आने वाले समय में प्रदेश के विभिन्न सेंटर में आरएंडपी रूल्स (R&P Rules) के तहत नई भर्तियां होगी।