शिमला, 22 दिसंबर : हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh ) में शराब के ठेकों चौबीस घंटे खुले रहेंगे। ठेके बंद होने की समय सीमा को हटा दिया गया है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग (State Taxes and Excise) के कमिश्नर के स्तर पर इस आशय के आदेश जारी किये गए है।
खास बात ये है कि ये व्यवस्था स्थाई नहीं है, इसे पांच जनवरी, 2024 तक प्रभावी रखने के आदेश है। विभाग के मुताबिक 21 दिसंबर, 2023 से पांच जनवरी 2024 तक 24 घंटे शराब के ठेके व बार खुले रखे जा सकते है। ये आदेश शराब के ठेकों के साथ-साथ होटल व रेस्टोरेंट (Hotel and Restaurant) में खुले बार में भी लागू होंगे।
क्रिसमस व नववर्ष की पूर्व संध्या पर पर्यटकों की आमद की संभावना के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। पर्यटन सीजन के दौरान प्रदेश में शराब की उपलब्धता को 24 घंटे सुनिश्चित बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक अवधि के दौरान शराब के ठेकों के न तो खुलने का समय होगा और न ही बंद करने को लेकर समय की पाबंदी होगी।