शिमला, 21 जुलाई : यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने हायर एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स को एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए फीस रिफंड पॉलिसी को अनुपालन करने के निर्देश दिए है। आयोग ने कहा कि उन्हें एडमिशन रद्द करने या वापस लेने के बाद एचईआई (HEI) द्वारा फीस वापस न करने की छात्रों के साथ-साथ अभिभावकों से कई शिकायतें मिल रही हैं।
यूजीसी ने कहा कि पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले किसी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ‘दंडात्मक कार्रवाई’ का सामना करना पड़ेगा। आयोग ने संस्थानों से अनुरोध किया कि वे अपने द्वारा चुने गए कोर्स को चुनने के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड (specific period) के भीतर पूरी फीस वापस करने की अनुमति दें। संस्थानों से एकेडमिक सेशन (academic session) 2023-24 में एडमिशन वापस लेने वाले उम्मीदवारों की किसी भी शिकायत का निवारण करने को भी कहा है।
पूरी फीस वापसी की अनुमति
यूजीसी ने कहा है कि यदि छात्र 30 सितंबर तक एडमिशन रद्द करते हैं या वापस लेते हैं तो उन्हें फीस की पूरी वापसी की अनुमति दी जानी चाहिए। 31 अक्टूबर तक एनरोलमेंट (Enrollment) वापस लेने वालों के लिए प्रोसेसिंग फीस के रूप में 1,000 रुपये से अधिक की कटौती नहीं की जानी चाहिए। यूजीसी के छात्रों और अभिभावकों से एडमिशन रद्द करने या वापस लेने पर फीस वापस न करने की कई शिकायतें मिलने के बाद सर्कुलर जारी किया गया था।