हमीरपुर, 30 अप्रैल : शुक्रवार को मानसिक रूप से कमजोर महिला से दुष्कर्म मामले में जिला एवं सत्र न्यायधीश हमीरपुर की अदालत ने दोषी को को 10 साल के कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह माह का अतिरिक्त सजा काटने के आदेश भी अदालत ने जारी किए हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 7 दिसंबर 2019 को महिला थाना हमीरपुर में भोरंज का रहने वाला दोषी भूरि सिंह के खिलाफ मामला पंजीकृत किया गया। मामले में आरोपी पर मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगे थे। दुष्कर्म के बाद महिला गर्भवती हो गई। दुष्कर्म द्वारा पैदा बच्चा आरोपी का का होने की पुष्टि फोरेंसिक साक्ष्यों यानी डीएनए टेस्ट के आधार पर हुई।
न्यायालय द्वारा पीड़िता के बयान तथा उसकी मानसिक स्थिति और अन्य गवाहों तथा मेडिकल व फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया। जिला न्यायवादी कार्यलय हमीरपुर द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इस केस में अभियोजन पक्ष ने कुल 22 गवाह व आरोपी ने अपने बचाव में कुल 4 गवाह अदातल में पेश किये हैं। न्यायलय ने पीड़िता को मुआवजा दिए जाने के भी आदेश जारी किए हैं।