नाहन, 18 अप्रैल : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डॉ. अबीरा बसु की अदालत ने हरियाणा के जगाधरी के रहने वाले अशोक कुमार शर्मा पुत्र करनैल सिंह को नशीले पदार्थ रखने के जुर्म में दोषी पाया है। अदालत ने दोषी को एनडीपीएस एक्ट के तहत 7 साल के करावास के अलावा 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक महीना अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा होगी। 7 अगस्त 2012 को पुलिस टीम पांवटा साहिब में वाहनों की चैकिंग हेतु रामपुरघाट व विश्वकर्मा चौक के लिए रवाना थी। इसी बीच दोपहर 3ः10 बजे पुलिस ने विश्वकर्मा चौक पर देवीनगर डीएवी स्कूल की तरफ से आ रहे मोटरसाइकिल (HR07C-6128) को रोका।
बाइक पर अशोक शर्मा ने सफेद रंग का कैरी बैग लटकाया हुआ था। चैकिंग के दौरान इसमें नीले रंग के कैप्सूल भरे पाए गए। उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि पुलिस टीम ने गवाहों की मौजूदगी में दोषी के बैग से एक हजार नशीले कैप्सूल बरामद किए। इसका कोई भी लाइसेंस व परमिट पेश नहीं किया गया।
मौके की फोटोग्राफी भी पुलिस ने मौका अनुसार करने के बाद मुकदमे की तफ्तीश पूरी की। दोषी के खिलाफ चालान दाखिल किया गया। उप जिला न्यायवादी ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट में कुल 14 गवाह पेश किए गए।
गौरतलब है कि मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने की।