हमीरपुर, 28 दिसंबर : जिला के नादौन स्थित अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी की अदालत ने एक एक्सीडेंट केस में विभिन्न धाराओं के दोषी को एक माह का साधारण कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त न्यायवादी नादौन आशीष शर्मा के मुताबिक 5 जनवरी 2011 के तहत पंकज शर्मा पुत्र राज कुमार शर्मा निवासी बैला तहसील नादौन को अभियुक्त बनाया गया।
आरोपी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338 तथा मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में चालान कोर्ट में पेश किया गया। सरकारी पक्ष की तरफ से कुल 19 गवाह कोर्ट में पेश हुए। शिकायतकर्ता रामप्रकाश पुत्र कंगडू राम निवासी प्लासी डाकघर बड़ा को न्याय दिलाने के लिए अतिरिक्त न्यायवादी नादीन आशीष शर्मा ने स्वयं केस की पैरवी की।
मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी नादौन की अदालत ने पंकज शर्मा को दोषी करार करते हुए आईपीसी 279 में एक माह का साधारण कारावास तथा एक हजार रुपए जुर्माना, आईपीसी 337 में पांच रुपए जुर्माना, आईपीसी 338 में एक माह का साधारण कारावास तथा एक हजार रुपए जुर्माना मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन 181 में 500 रुपए जुर्माना तथा सेक्शन 185 में दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। विभिन्न सेक्शन में साधारण कारावास की सजा एक साथ चलेगी।