मंडी (एमबीएम न्यूज़) : अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान आम जनता की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए मंडी शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 व 117 के तहत जिला दंडाधिकारी संदीप कदम ने आज एक अधिसूचना जारी की है, जो कि 6 मार्च से 15 मार्च 2016 तक लागू रहेगी। अधिसूचना के अंतर्गत बाड़ीगुणाणु, बीर लाग व कोटली की ओर से आने वाली बसें सवारियों को स्कोडी पुल के पास उतारकर तल्याहड़ बाई पास, कहनवाल मंगवाई, पुल घराट होते हुए बस स्टैंड आयेंगी।
बसों के अलावा उक्त रूटों से आने वाले भारी वाहन ट्रक व ट्रैक्टर इत्यादि भी इसी रूट से आएगें। इन रूटों से जाने वाली बसें पूर्व की भांति नए सुकेती पुल से होते हुए चलाई जाएंगी, जिनका ठहराव महामृत्युन्जय मंदिर तथा सुकोडी पुल पर कुछ क्षणों के लिए सवारियां चढ़ाने के लिए ही रहेगा, इसके अतिरिक्त कोई भी बस उक्त ठहरावों के अलावा शहर के अंदर कहीं भी नहीं रूकेगी। मेले के दौरान 3 दिन चलने वाली शोभा यात्रा 8 मार्च, 11 मार्च तथा 14 मार्च, 2016 को 12 बजे दोपहर से शाम 5 बजे तक शहर में बसे बंद रहेंगी।
बाईपास बस स्टॉप को इस वर्ष समाप्त किया गया है तथा सुन्दरनगर, नेरचैक, गोहर, जंजैहली की तरफ जाने वाली स्थानीय व लम्बे रूटों पर चलने वाली सभी बसें भ्युली चैक से होकर अपने निर्धारित समय में ही आईएसवीटी बस ठहराव से संचालित होंगी। मेला के दौरान जांच व निगरानी हेतु मंडी शहर के सभी प्रवेश स्थलों पर अस्थाई यातायात अवरोधकों की व्यवस्था रहेगी। एम्बुलैंस, आपातकालीन रोगी वाहनों, कानून व्यवस्था के लिए तैनात पुलिस वाहनों तथा अग्निशमन वाहनों के आने-जाने के लिए 24 घंटे की छूट रहेगी।
अधिसूचना के अनुसार जिमखाना क्लब मंडी में वीवीआईपी वाहन, छोटे वाहन, होमगार्ड कार्यालय परिसर भ्यूली, ब्यास सदन परिसर भ्यूली, श्री भीमाकाली परिसर भ्यूली, गुरू गोबिन्द सिंह साहिब गुरूद्वारा पडडल मंडी, पुराना बस स्टैंड, गुरू गोबिन्द घाट पडडल मंडी, श्री चामुंडा मंदिर स्थित मोतीपुर दुदर में दोपहिया व हल्के वाहन के लिए पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त आईटीआई मंडी परिसर, राजकीय विजय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी, समीप बाईपास उपमार्ग राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या मंडी में शाम 4 बजे से प्रात 8 बजे तक दोपहिया व हल्के वाहन के लिए पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं जबकि नया बस स्टैंड भवन छत पर हल्के वाहनों के लिए र्पािर्कग स्थल चिन्हित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार सरकाघाट, रिवालसर से मंडी की ओर आने वाली गाडियां तल्याहड़ विभाजन सडक से होकर मंडी की ओर आयेंगी।
विक्टोरिया पुल से मंडी शहर के लिए प्रात 9 बजे से रात 9 बजे तक एम्बुलैंस/आपातकालीन रोगी वाहनों, कानून व्यवस्था के लिए तैनात पुलिस वाहनों, अग्निशमन वाहनों व दो पहिया वाहनों के अलावा अन्य वाहनों का एक तरफा आवागमन ही मान्य होगा। आईएसबीटी बस स्टैंड के पास टैक्सियों के लिये व बाईपास, उप मार्ग एनएच 21 पर ट्रकों के लिए आवंटित पार्किंगो को मेला के दौरान अस्थाई रूप से रद्द कर दिया जायेगा। मालवाहन वाहनों के लिए लदान व उतरायी के लिए रात 12 बजे से प्रात 6 बजे तक अनुमति रहेगी। वीवीआईपी वाहनों का काफिला नये सुकेती पुल से होकर परिधि गृह व परिधि गृह से कार्यालय उपायुक्त मंडी परिसर मार्गों पर रवाना होगा।
इसके अतिरिक्त चैहटा बाजार, मोती बाजार से विक्टोरिया पुल की ओर दोपहिया वाहनों के लिए शाम 9 बजे से प्रात 9 बजे तक प्रतिबंध नहीं होगा। रामनगर, प्रताप होटल से कहनवाल चैक तक दोपहिया वाहनों के अलावा एक तरफा वाहन व्यवस्था होगी जोकि पुल घराट से वाया रामनगर प्रताप होटल की तरफ तथा पुराना सुकेती पुल से पुराना बस स्टैंड तक होगी। जेल रोड़ से होकर मंडी शहर आने वाली सभी बसें तल्याहड़ विभाजन सडक से होकर मंडी के लिये आयेंगी।
एम्बुलैंस, आपातकालीन रोगीवाहन, कानून व्यवस्था के लिए तैनात पुलिस वाहनों तथा अग्निशमन वाहनों के आने-जाने के लिए 24 घंटे की छूट रहेगी। पडडल के पास पुलिस थाना की ओर केवल पडडल निवासियों के वाहन व प्रशासन के वाहन ही मान्य होंगे। पड्डल निवासियों को अपने वाहन ले जाने के लिए विशेष पास एसडीएम सदर मंडी के कार्यालय से प्राप्त करने होंगे।