शिमला (एमबीएम न्यूज़) : शिमला व अन्य शहरों में फैले पीलिया पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है। पीलिया मामले की सुनवाई करते हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पीलिया से मारे गए लोगों के आश्रितों को दोे लाख की फौरी राहत प्रदान करने के आदेश दिए हैं। चार हफते के अंदर यह सहायता राशि देने को कहा गया है। इसके अलावा कई वरिष्ठ अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं।
गुरूवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंसूर आमद मीर और न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने की। हाईकोर्ट ने सचिव आईपीएच बनाई गई आईएएस अनुराधा ठाकुर से पूछा है कि उनके खिलाफ हाईकोर्ट में गलत जानकारी देने के लिए कार्रवाई जाए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने 2014 में हाईकोर्ट में गलत शपथपत्र देने वाले इंजीनियरों से पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और अवमानना की कार्रवाई की जाए।
हाईकोर्ट ने आईएफएस अफसर विनीत कुमार को अदालत में झूठी रिपोर्ट देने पर शोकॉज नोटिस दिया है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव विनीत कुमार से पूछा है कि उनके खिलाफ अदालत को गलत जानकारी देने के लिए कार्रवाई क्यों न की जाए।
एसआईटी प्रमुख संदीप धवल की प्रमोशन कर उनको एसपी साइबर क्राइम तैनात करने पर हाईकोर्ट ने कहा कि वह इस मामलें की जांच करते रहेंगे, जब तक इसकी जाँच पूरी नही हों जाती
हाईकोर्ट ने संदीप धवल की अगुवाई में बनी एसआईटी से 2007 से लेकर अब तक विभिन्न पदों पर रहे चपड़ासी से लेकर चीफ इंजीनियर तक सबकी सूची व उनकी भूमिका की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट को देने के आदेश दिए हैं।