श्री रेणुका जी(एमबीएम न्यूज): प्रदेश उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायत ददाहू मेें कार्यरत आशा वर्कर की डयूटी ज्वाईन करने पर रोक लगा दी है। संगीता देवी की वकील मेघा कपूर ने बताया कि अवकाशकालीन न्यायाधीश राजीव शर्मा ने संगीता देवी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किए। साथ ही प्रतिवादियों को अपना जवाब दायर करने का आदेश दिया।
ददाहू निवासी संगीता ने उच्च न्यायालय में दायर याचिका में आरोप लगाया कि प्रतिवादी सरकार ने 12 अक्तूबर 2014 को ग्राम पंचायत ददाहू के लिए 3 आशा वर्करों दीना देवी, शोभा वालिया व धनवंती सहित कई अन्य प्रार्थियों के साक्षात्कार लिए तथा काफी समय तक परिणाम घोषित नहीं किया गया तथा एक जनवरी 2015 को सिर्फ समाचारपत्रों के माध्यम से 3 महिलाओं को आशा वर्कर नियुक्त किया गया।
याचिका में आरोप लगाया गया कि साक्षात्कार में सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों का अनुपालन नहीं किया गया और न ही सही रिजल्ट सीट तैयार की गई व बिना किसी योग्यता व मापदंडों के नियुक्ति दे दी गई। याचिका में यह भी बताया गया कि सीएमओ से बार-बार साक्षात्कार से संबंधित जानकारी सूचना अधिकार के तहत मांगी गई। लेकिन सही सूचना प्राप्त नहीं हुई। यहां तक का मामला सूचना आयोग तक पहुंचा। 28 जुलाई 2015 को सूचना आयोग ने भी अपने अंतरिम आदेश में पूर्ण सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश दिए गए।
26 नवंबर 2015 को सूचना आयोग ने अपने फैसले मे कहा कि सी एम ओ ने प्राथी को पूर्ण व सत्यापित सूचना प्रदान नहीं की तथा आदेश दिए कि एक हफ्ते में पूर्ण सूचना व पहले दी गई, सूचना सत्यापित कर उपलब्ध करवाई जाए। 2500 रुपए का मुआवजा भी प्रार्थी को देने का आदेश दिया, लेकिन कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई न ही कोई मुआवजा प्रदान किया गया। प्रार्थी ने सूचना आयोग मे पूर्ण याचिका दायर कर कार्रवाई करने का आग्रह किया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अत: प्रार्थी ने निराश होकर माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली।
याचिका में सचिव स्वास्थय हिमाचल प्रदेश शिमला, निदेशक स्वास्थय सेवाए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर नाहन, खंड चिकित्सा अधिकारी धगेडा, बीडीओ नाहन व निधि वर्मा पूर्व सदस्य ग्राम पंचायत ददाहू के साथ-साथ मुख्य सूचना आयुक्त के साथ सभी आशा वर्करों को भी प्रतिवादी बनाया गया।
इस बारे मे सीएमओ डॉ. संजय शर्मा ने बताया कि उन्हें अभी तक हाईकोर्ट की कॉपी नहीं मिली है। आर्डर मिलते ही हाईकोर्ट के आदेशों की पालना की जाएगी।