शिमला, 30 सितंबर : सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब हिमाचल में कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को राहत मिली है। दरअसल जिन लोगों की मृत्यु कोविड-19 से हुई, उनके परिवार को 50 हजार की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने बुधवार को जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी का गठन कर लिया है।
मृतक के परिवार को निर्धारित क्लेम फॉर्म के माध्यम से जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन करना होगा। इसके लिए कोरोना से मौत का सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जिसे मुआवजा मिलना है उसका आधार कार्ड देना भी अनिवार्य रहेगा। इसके लिए चार सदस्यीय शिकायत निवारण कमेटी गठित की है जो मौत के कारणों और क्लेम संबंधी विवादों पर फैसला लेगी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कोरोना से जान गंवाने वाले आश्रितों को मुआवजा देने की बात कही थी। आपदा प्रबंधन कानून में इसका प्रावधान है। जिसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट नहीं है आदेश जारी किए थे।