शिमला, 24 अगस्त : हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में आंशिक बढोतरी और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने जनता के लिए एक बार फिर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब समाजिक समारोहों, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक , किसी भी तरह के सार्वजनिक समारोहों में ज्यादा भीड़ नहीं जुटाई जा सकेगी।
राज्य सरकार ने इंडोर व आउटडोर में ऐसे समारोहों व रैलियों के आयोजन में सभा स्थल की क्षमता से 50 फीसद अधिक लोगों की मौजूदगी पर पाबंदी लगा दी है। यानी अब राज्य में कहीं भी राजनीतिक रैलियों में खचाखच लोग नहीं एकत्रित हो सकेंगे। राज्य के मुख्य सचिव व राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष राम सुभग सिंह ने इस संबंध में आज शाम आदेश जारी किए हैं।
इसके मुताबिक प्रदेश में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सभा स्थल (इंडोर/आउटडोर) की क्षमता के 50 फीसदी लोग ही जुट सकेंगे।
इसके अलावा स्कूलों के आगामी चार सितंबर तक बंद रहने का भी आदेश जारी किया गया है। हालांकि इस दौरान शिक्षकों व गैर शिक्षकों का स्कूल आना अनिवार्य रहेगा।
बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पिछले दो हफ्तों से सख्ती बढ़ा दी गई है। राज्य में प्रवेश के लिए पंजीकरण, आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अथवा वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य कर दी गई है।