शिमला, 18 अगस्त : हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की वजह से नई बंदिशें लगा दी गई है। अब हिमाचल में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को पहले की तरह कोविड ई-पास पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। साथ ही 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अथवा वेक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट राज्य की सीमाओं पर दिखाना होगा।
राज्य सरकार ने नई बंदिशों को लेकर आज शाम अधिसूचना जारी की है। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए लोगों को कोविड ई पास पोर्टल में अपने आपको रजिस्टर करना होगा।
हालांकि समान की सप्लाई से जुड़ें मालवाहकों को राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन के आने में छूट रहेगी।सीमांत क्षेत्रों में सटे उद्योगों, निजी व सरकारी दफतरों, कंस्ट्रक्शन वर्क, इंडस्ट्री, ट्रेडर्ज़ व मेडिकल से जुड़े लोगों के लिए बिना रजिस्ट्रेशन आवाजाही की छूट रहेगी। ऐसे लोगों को हिमाचल से बाहरी राज्यों में जाकर 72 घंटे के भीतर वापसी करने पर फ्री मूवमेंट रहेगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि 18 साल से कम आयु के किशोर-किशोरियों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से छूट मिलेगी यदि उनके साथ आ रहे उनके माता-पिता एवं अभिभावकों की आरटी पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट साथ होगी अथवा उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई होंगी।