संगड़ाह विकास खण्ड के तहत बाउनल कोटगा गांव में हि0प्र0 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायधीश आरके वर्मा ने की। इस अवसर पर बोलते हुए जिला एवं सत्र न्यायधीश आरके वर्मा ने बताया कि न्यायालयों में लंबित पड़े मामले कम करने के लिए मध्यस्थता् जैसी वैकल्पिक विवाद निवारण प्रक्रिया वर्तमान समय की मांग है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता न्यायिक मामलों में समझौते की एक एेसी प्रक्रिया है जिसमें कोई तीसरा व्यक्ति विशेष संचार एवं समझौता तकनीकों के माध्यम से दो पक्षों के बीच विवाद सुलझाने में सहयोग करता है। इस प्रकार की प्रक्रिया में दोनों पक्षों को यह अधिकार होता है कि वह मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति के माध्यम से अपना विवाद स्वयं सुलझाएं। साथ ही दोनों पक्षों को यह भी स्वतन्त्रता होती है कि वे न्यायिक अधिकारों व दायिवों को नजरंदाज कर परस्पर समाधान के लिए सहमत हो जाएं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश रतन सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रत्येेक नागरिक जिसकी समस्त स्त्रोतों से आय प्रतिवर्ष एक लाख रूपये हो तो वह निरूशुल्क विधिक सेवा प्राप्त कर सकता है। आय की यह सीमा किसी सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछडे वर्ग के नागरिकों के लिए लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो निरूशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हैं वह एक सादे कागज पर प्रार्थना पत्र जिला व उपमण्डल विधिक सेवा प्राधिकरण को दे सकता है। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी हंसराज ने किशोर न्याय अधिनियमए 1986 और कन्या भ्रूण हत्या बारे लोगों को जागरूक किया उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कन्या भू्रण हत्या जैसे पाप को रोकने के लिए सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी ताकि हम बढ़ रहे लिंग अनुपात को कम करने में सक्षम बन सके । उन्होंने कहा कि समाज में व्यापत सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए समाज के हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। उन्होंने स्थानीय लोगों व पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि अपने आसपास होने वाली सामाजिक बुराईयों के प्रति सजग रहे और समय रहते इनकी सूचना पुलिस या प्रशासन को तुरन्त दें। अधिवक्ता दुर्गा राम ने शिविर में लोगों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमए अधिवक्ता जेएस ठाकुर ने मोटर वाहन दुर्घटना में शिकार व्यक्तियों को कम्पनशेशन बारे विस्तृत जानकारी दी । उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वह सडक़ पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पूरा पालन करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि मानव जीवन अमूल्य है इसलिए हमें इसके महत्व को समझना चाहिए। अधिवक्ता हुक्म चन्द शर्मा ने लोगों को राजस्व सम्बन्धी कानूनी बारीकियों की जानकारी दी। इस अवसर पर नायब तहसीलदार संगड़ाह चेतन चौहान, हैड कांस्टेबल दीप चन्द सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
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