ऊना, 21 जुलाई : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीषा गोयल की अदालत ने जमीन की सेल डीड में छेड़छाड़ करने के आरोप में 2 लोगों को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 3 साल का कारावास भुगतने और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। दोषियों में एक तत्कालीन पटवारी और दूसरा पंचायत सचिव बताया गया है। पटवारी का नाम बुद्धि सिंह और पंचायत सचिव का नाम प्रकाश चंद्र बताया गया है।
जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी भीष्म चंद ने बताया कि शिकायतकर्ता जीतराम ने स्टेट विजिलेंस एंड एंटी क्रप्शन ब्यूरो को शिकायत दी थी कि उसके पिता मंसाराम ने प्रकाश चंद की पत्नी प्रेमलता को 3 कनाल 13 मरले जमीन बेची थी। लेकिन बाद में दोषी गणों ने मिलीभगत करते हुए सेल डीड में छेड़छाड़ करते हुए बेची गई जमीन को 3 कनाल 13 मरले की जगह 6 कनाल 4 मरले लिख दिया।
अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी मनीषा गोयल की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पटवारी बुद्धि सिंह और पंचायत सचिव प्रकाश चंद को दोषी करार दिया, जिसमें बुद्धि सिंह को धारा 468 के तहत 3 वर्ष के कारावास और धारा 120 बी के तहत 6 माह के कारावास और 40 हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए। जबकि दूसरे दोषी प्रकाश चंद को भी धारा 468 के तहत 3 वर्ष कारावास और धारा 120 बी के तहत 6 माह का कारावास और 35 हज़ार रुपये अदा करने की सजा सुनाई।
जिला न्यायवादी भीष्म पाल ने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों को छह छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।