नाहन, 30 जून: सिरमौर में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश (Additional District and Sessions Judge) जसवंत सिंह की अदालत ने हत्या (Murder) की वारदात में सैनवाला-मुबारकपुर के रहने वाले सुरेंद्र कुमार को दोषी (guilty) करार दिया है। उम्रकैद की सजा (Lifetime Imprisonment) के अलावा 20 हजार रुपए के जुर्माने (Fine) के आदेश जारी हुए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास (rigorous imprisonment) भुगतना होगा।
सुनवाई के दौरान अदालत में 21 गवाह (Witness) पेश किए गए। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी (District Attorney) एकलव्य ने की। वारदात 28 मई 2017 की है। टोकियो में नेशनल हाईवे (National Highway) के किनारे ही दोषी पाए गए सुरेंद्र कुमार ने रिश्ते में अपने सगे साढू को चाकू से मौत के घाट उतार दिया था। पेट व गले पर चाकू से कई हमले किए गए थे। इसी दौरान गीता राम ने बीचबचाव (Intervention) का भी प्रयास किया था। सुरेंद्र कुमार को माजरा पुलिस ने उसी शाम गिरफ्तार (Arrest) कर लिया था।
30 मई 2017 को पुलिस ने सुरेंद्र कुमार की निशानदेही (spotting) पर घर की रसोई के साथ कमरे से वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया था। फोरेंसिक जांच में चाकू पर बलबीर के खून के निशान मिले थे। एमबीएम न्यूज नेटवर्क से बातचीत में उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने कहा कि वारदात को सुबह के वक्त अंजाम दिया गया था। उन्होंने कहा कि गीताराम की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी (IPC) की धारा-302 के तहत मामला दर्ज किया था।
उन्होंने कहा कि दोषी को उम्रकैद के अलावा 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के भी आदेश जारी हुए हैं। बता दें कि सरेआम नेशनल हाईवे पर ही इस वारदात को अंजाम दिए जाने के बाद लोगों में खासा भय पैदा हो गया था।