कुल्लू, 08 जनवरी : बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। चार आरोपियों ने प्रदेश हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज किया है। लिहाजा अभी उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।
पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि हनी ट्रैप में पकड़े गए चार आरोपियों ने प्रदेश उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट द्वारा ख़ारिज कर दिया गया है।
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उन्होंने बताया कि प्रदेश हाईकोर्ट में सुरेंद्र कुमार उर्फ सिकंदर पुत्र होतम राम तहसील भुंतर जिला कुल्लू, आशू कुमार पुत्र काला राम निवासी माहौल जिला कुल्लू और 2 महिलाओं की जमानत याचिका कोर्ट ने ख़ारिज की है। उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।