शिमला, 31 दिसम्बर : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ठियोग तहसील के तहत आने वाली ग्राम पंचायत सैंज के प्रधान पद के लिए होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने यह रोक लगाते हुए मामले पर अगली सुनवाई 7 जनवरी को निर्धारित करने के आदेश जारी किए।
गांव टिककरी निवासी राजिंदर शर्मा के अनुसार पूरी पंचायत में ओबीसी का कोई भी परिवार नहीं है बावजूद इसके वहां प्रधान पद ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने प्रार्थी की ओर से कोर्ट के समक्ष रखे तथ्यों को प्रथम दृष्टया सही पाते हुए उक्त पंचायत के प्रधान पद के लिए होने वाले चुनावों पर आगामी आदेशों तक रोक लगाने के आदेश जारी किए।