पांवटा साहिब, 28 नवंबर : सोशल मीडिया में बच्चों से जुडे़ प्रतिबंधित वीडियो (Restricted video) व तस्वीरों को पोस्ट करने पर 5 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। नेशनल क्राइम (National Crime) रिकाॅर्ड ब्यूरो द्वारा आरोपियों (accused) द्वारा शेयर किए जा रहे डाटा को ट्रैक (track) किया जा रहा है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी (Child pornography) से जुड़े मामलों में पुलिस ने पांच अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।
इसमें राजपूत सिंगपाल पोजटा उर्फ बलबीर सिंह, राजपूत ठाकुर उर्फ विनोद कुमार, मनजीत सिंह, प्रवेश कुमार व अनीता के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपियों द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट की गई थी। बताया जा रहा है कि नेशनल क्राइम रिकाॅर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau) ने ही इन पोस्टस (Posts) को सोशल मीडिया (Social Media) में पाकर पुलिस को सूचित किया। आईटी एक्ट (IT Act) की धारा 67 बी के तहत मामले दर्ज हुए हैं।
डीएसपी (DSP) वीर बहादुर ने कहा कि किसी भी तरह के पोर्नोग्राफी साम्रगी को अपलोड (Upload) करना अपराध है। इसमें 292 व 293 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है, जबकि 67बी की धारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी हुई है। बता दें कि कुछ माह पहले परवाणु पुलिस ने भी इसी तरह के मामले दर्ज किए थे।