शिमला, 8 अक्तूबर : हिमाचल में दूरदराज क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों (SMC teachers) के लिए राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है तथा 23 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। दरअसल हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने SMC की सभी (2613) अस्थाई नियुक्तियों (Temporary appointments)को रद्द करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद हिमाचल सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों को सरकार की तरफ से दी गई दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
फिलहाल एसएमसी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि काफी लंबे समय से वह प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों (Remote areas)में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हिमाचल सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी के मध्य नजर इन एसएससी शिक्षकों की अस्थाई रूप से तैनाती की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी के माध्यम से चुनौती देने वाले शिक्षक संघ (Teachers union) के अध्यक्ष मनोज रोंगता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है।
बता दें कि प्रार्थी कुलदीप कुमार व अन्यों ने सरकार द्वारा हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति गैरकानूनी हैं और यह सुप्रीम कोर्ट(Supreme court) के आदेशों की सरासर अवहेलना है। उनकी दलील थी कि एसएमसी शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत है। इससे सभी को समान अवसर जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी तरफ एसएमसी अध्यापकों का कहना था कि वे 2012 से हिमाचल के अतिदुर्गम क्षेत्रों में बिना किसी रूकावट के सेवाएं दे रहे हैं और उनका चयन प्रदेश सरकार ने नियमों के तहत किया है।