शिमला, 15 सितंबर : हिमाचल प्रदेश में धारा 118 के तहत स्वीकृतियों के 87 मामले लंबित है। इन पर आगामी कार्य चल रहा है। 122 मामलों में विभिन्न औपचाकिताएं पूरी नहीं हुई है। ऐसे मामलों को संबंधित डीसी को वापिस भेज दिया है। यह बात शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्रकाल के दौरान विधायक रमेश धवला के सवाल के जवाब में कही। भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने धारा 118 में कोई भी बदलाव नहीं किया है। इसका सरलीकरण किया गया है। इसके तहत यदि एकल खिड़की में स्वीकृति प्रदान हो जाती है तो फिर एनओसी बाद में ले सकते हैं।
उन्होंने कहा कि गत 2 सालों अर्थात 1 सितम्बर, 2018 से 31 अगस्त, 2020 तक धारा 118 के तहत कुल 674 मामलों में स्वीकृतियां प्रदान की गई है। विधायक मुलक राज के एक सवाल के जवाब में शहरी सुरेश भारद्वाज ने कहा कि माह मार्च व अप्रैल, 2020 के दौरान बैजनाथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्षा और ओलावृष्टि से किसानों और बागवानों की फसलों का लगभग 1 करोड़़ रूपए के नुकसान का आंकलन किया गया है। सरकार द्वारा क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों के माध्यम से नक्शा क्वाईफ तैयार करवाए जा रहे हैं व शीर्घ ही प्रभावितों को हिमाचल प्रदेश आपदा एंव राहत नियमावली के अनुसार राहत राशि प्रदान कर दी जाएगी।